हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया है कि वह जामिया हमदर्द लॉ स्कूल के कामकाज तथा डीन की नियुक्ति में कथित अनियमितता व विशेष तौर पर बोर्ड के सभी सदस्यों की योग्यता की जांच करे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में बीसीआई और जामिया हमदर्द को जांच रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2020 को तय की है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने जामिया हमदर्द, यूजीसी, बीसीआई और हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के पदधारी डीन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका वकील मोबश्शीर सरवर की ओर से दायर की गई है। पेश याचिका में हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के मौजूदा डीन एसएम खान (सेवानिवृत लोक सेवक) को हटाने की मांग की गई है। याची ने कहा है कि वह भारत के किसी भी लॉ स्कूल के प्रिंसिपल या डीन के पद पर नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं हैं। इस पद के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता पर्याप्त नहीं है।